कटनी (18 अक्टूबर)- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी विशेष गढ़पाले द्वारा लोकसभा उपनिर्वाचन-2016 के तहत शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंर्तगत आने वाली बड़वारा विधानसभा की राजस्व सीमाओं में 22 नवंबर तक के लिये धारा-144 लागू की गई है। इसके तहत क्षेत्र के लिये उनके द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
धारा-144 लागू रहने के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार रैली, सभा स्थलों में किसी तरह के अस्त्र-शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति धार्मिक स्थानों में आम सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा और ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा। इस दौरान राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अनाधिकृत आयोजन व जुलूस नहीं निकाल सकेंगे और आपत्तिजनक, पम्पलेट, पोस्टर्स वितरित नहीं कर सकेंगे। किसी भी आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन, या ध्वनि विस्तारित यंत्र का उपयोग सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा।
सार्वजनिक स्थानों, शासकीय या अर्धशासकीय भवनों या संपत्ति पर झंडे, लेखन या पोस्टर, बैनर नहीं लगा सकेगा। निजी संपत्ति पर इन कार्यों के लिये भूमि स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा-144 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक/108/768/सुनील वर्मा/दुबे/मिश्रा

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